हाल ही में आबकारी घोटाले में तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा ‘आप’ नेता संजय सिंह की मुश्किलें फिर से बढ़ने वाली हैं। पीएम मोदी पर डिग्री संबंधित टिप्पणी करने के मामले में दाखिल मानहानि के मुकदमे को खारिज करने वाली सिंह की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है।
सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बीआर गवई एवं न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय पहले ही देख चुका है कि पक्षों के लिए उपलब्ध सभी विवाद खुले रखे गए हैं। अनुभवी ट्रायल जज आक्षेपित आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होंगे। आरोपी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी व रेबेका जॉन की तरफ से कहा गया कि इस मामले में किसी भी तरह से विश्वविद्यालय को कोई हानि नहीं हुई है और ना ही इस शिक्षण संस्थान पर कोई टिप्पणी की गई है।
क्या है पूरा मामला?
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने गत वर्ष पीएम मोदी की शिक्षा पर टिप्पणी करते हुए उन्हें अनपढ़ बताया था और एक्स (ट्विटर) पर डिग्री सार्वजनिक करने की मांग की थी। ‘आप’ नेताओं के इस वक्तव्य पर गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पियूष पटेल ने स्थानीय अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया।
केजरीवाल और संजय, दोनों को ट्रायल कोर्ट ने अप्रैल 2023 में पेश होने के लिए समन भेजा, लेकिन दोनों अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए। ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दोनों सेशंस कोर्ट पहुंचे और मुकदमे पर रोक लगाने की मांग की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। सेशंस कोर्ट द्वारा पुनर्विचार याचिका भी ख़ारिज होने के बाद दोनों गुजरात उच्च न्यायालय पहुंचे, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। हालांकि, गुजरात विश्वविद्यालय को इस मामले में नोटिस ज़ारी कर दी गई थी।
जब तक मामला हाईकोर्ट में था, ‘आप’ नेताओं द्वारा उच्चतम न्यायालय का रूख किया गया, लेकिन अदालत ने यह कहकर अपील ठुकरा दी कि मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है। हालांकि, यहां भी हाईकोर्ट द्वारा याचिका पर फैसला ना लेने तक सिंह के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी गई। 16 फरवरी, 2024 को हाईकोर्ट से झटका मिला तो दोनों सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचे थे।